BMC Registration Login
परिषद बहामास के राष्ट्रमंडल में अभ्यास करने के लिए डॉक्टरों को पंजीकृत करने के लिए ज़िम्मेदार है और डॉक्टर को चेतावनी जारी करने, डॉक्टर को रजिस्टर से हटाने, निलंबित करने या डॉक्टर के पंजीकरण पर शर्तों को रखने की शक्ति है।
शिकायत प्रस्तुत करना
"शिकायत" का अर्थ है एक पंजीकृत चिकित्सक या विशेषज्ञ की ओर से पेशेवर कदाचार का आरोप लगाते हुए परिषद को की गई शिकायत।
परिषद को की गई शिकायत:
लिखित में हो;
शिकायत करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होना चाहिए; और
शिकायत पर व्यक्ति का नाम है।
रजिस्ट्रार शिकायत की प्रकृति के बारे में उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिसके खिलाफ शिकायत की गई है और अनुरोध है कि व्यक्ति लिखित रूप में चौदह दिनों या ऐसी लंबी अवधि के भीतर, जैसा कि परिषद निर्धारित कर सकती है, एक स्पष्टीकरण या शिकायत का प्रतिनिधित्व।
जांच का रूप और आचरण
परिषद द्वारा एक जांच के रूप में हो सकता है:
एक प्रारंभिक जांच;
एक समीक्षा;
एक अनौपचारिक सुनवाई; या
औपचारिक सुनवाई;
शिकायत समिति, अनुशासन समिति या विशेष समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाएगी, यदि आवश्यक हो।
जहां जांच के संबंध में परिषद यह निर्धारित करती है कि विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता है, परिषद जांच करने के लिए आवश्यक कौशल या विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति या पैनल को नियुक्त कर सकती है।
निर्धारण की प्रक्रिया
एक जांच से संबंधित एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर परिषद: प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, मामले से संबंधित निर्णय तुरंत करें; और ऐसी कार्रवाई करें जो वह परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।
परिषद, जहां यह आवश्यक समझती है, चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ को परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है या लिखित रूप में मामले से संबंधित स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है।
जहां, प्रारंभिक जांच के मामले में, परिषद स्वीकार करती है शिकायत समिति की सिफारिश कि मामले को संदर्भित किया जाए अनुशासन समिति, परिषद करेगा: प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष के बारे में लिखित रूप में चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ को सूचित करें; और मामले में चिकित्सक या विशेषज्ञ और शिकायतकर्ता को तामील कराने का कारण, निर्णय की एक प्रति और निर्णय के कारण।
परिषद, किसी भी अन्य जांच के संबंध में, अट्ठाईस के भीतर के दिन: जांच करने वाली समिति, व्यक्ति या पैनल की रिपोर्ट प्राप्त करना; या चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ द्वारा लिखित में, चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ को सूचित करने या प्रस्तुत करने के बाद मामले का निष्कर्ष, जो विषय है जांच की, उसके निर्णय की और: कि इस मामले के संबंध में परिषद द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी है; अनौपचारिक या औपचारिक सुनवाई के संचालन के लिए मामला अनुशासन समिति को भेजा जाना है; या परिषद द्वारा किए जाने वाले अनुशासनात्मक उपायों के बारे में।
जहां अनुशासनात्मक समिति द्वारा जांच की रिपोर्ट इंगित करती है कि एक चिकित्सा व्यवसायी या विशेषज्ञ ऐसे आचरण में लिप्त था जो एक आपराधिक अपराध है, परिषद रिपोर्ट की एक प्रति महान्यायवादी को प्रस्तुत करेगी।